उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956
उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आधिकारिक यात्राओं से संबंधित व्ययों के निर्धारण हेतु बनाया गया था। यह नियम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 के तहत बनाए गए थे, जिसमें न्यायाधीशों की आधिकारिक यात्राओं के दौरान होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। इन नियमों के अनुसार, न्यायाधीशों को आधिकारिक कार्यों के लिए देश के भीतर यात्रा करने पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य संबंधित खर्चों की प्राप्ति का अधिकार होता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य न्यायाधीशों को उनकी आधिकारिक यात्राओं के दौरान किसी आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसकी गारंटी देना है, जिससे वे निष्पक्ष रूप से न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। ये नियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने में सहायक हैं।