मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (The Manipur University Act, 2005)
मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाला मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005, भारत की संसद द्वारा 28 दिसंबर, 2005 को पारित किया गया। यह अधिनियम मणिपुर राज्य में उच्च शिक्षा के विकास और प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाया गया था। इससे पूर्व, मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1980 लागू था, जिसे 2005 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नए अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त, गतिशील और समावेशी संस्थान के रूप में विकसित करना था, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे।
धारा 4: 2005 के अधिनियम के लागू होने पर, 1980 के अधिनियम के तहत स्थापित मणिपुर विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया।
धारा 47: संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत, पदाधिकारियों की अंतरिम नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
धारा 48: मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 को निरस्त किया गया।