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राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021)

यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना की गई है, जो खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रमों को विकसित करने और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसका उद्देश्य देश में खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल पेशेवर तैयार करना तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, जिससे खाद्य उद्योग का समग्र विकास हो सके। यह कानूनी ढांचा शिक्षण संस्थानों को मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है और इस क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देता है।

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