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शिक्षु अधिनियम, 1961 (The Apprentices Act, 1961)
शिक्षु अधिनियम, 1961 भारत में शिक्षुता प्रशिक्षण को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य देश में कुशल श्रमशक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम शिक्षुओं के प्रशिक्षण, उनके अधिकारों, कर्तव्यों, नियोजकों के दायित्वों और शिक्षुता समझौतों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान निर्धारित करता है। इसमें समय-समय पर संशोधन करके इसे और प्रभावी बनाया गया है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिले, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ें और उद्योगों को कुशल कामगार मिल सकें। यह अधिनियम भारत के कानूनी तंत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की नींव रखने में अहम भूमिका निभाता है।
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