सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (The Sikkim University Act, 2006)
सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थापना सिक्किम राज्य में उच्च शिक्षा के विकास और स्थानीय जनता के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से की गई थी। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 10 जनवरी, 2007 को लागू किया गया, जिसके तहत "सिक्किम विश्वविद्यालय" नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय गंगटोक में स्थित है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से सिक्किम के लोगों के बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान देना है।
शैक्षणिक संरचना
विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्यापीठ (फैकल्टी) और अध्ययन बोर्ड होते हैं, जो पाठ्यक्रम, परीक्षा और शोध कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
यह महाविद्यालयों और संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है तथा उनके शैक्षणिक मानकों का निरीक्षण करता है।
वित्तीय प्रबंधन
विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट और लेखा परीक्षा कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
यह केन्द्र सरकार और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करता है तथा इसके उपयोग के लिए नियम बनाए गए हैं।
नियम और विनियम
अधिनियम के तहत परिषदों को नियम, अध्यादेश और विनियम बनाने का अधिकार है, जो विश्वविद्यालय के संचालन को नियंत्रित करते हैं।
इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, छात्र अनुशासन आदि शामिल हैं।
सामाजिक उत्तरदायित्व
विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लिए खुला है तथा महिलाओं, दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है।