असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 (The Assam University Act, 1989)
असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 भारत के असम राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। इस अधिनियम का उद्देश्य असम विश्वविद्यालय की स्थापना करना था, जिसका मुख्यालय सिलचर में है। यह विश्वविद्यालय असम के विभिन्न जिलों, जैसे कछार, करीमगंज, उत्तरी कछार पहाड़ी, काबी आंलोंग, करबी आंलोंग और हैलाकंडी में शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई, जिससे यह शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा सके।
असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 ने असम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और अनुसंधान को बढ़ावा मिला। विश्वविद्यालय ने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है, जिससे विश्वविद्यालय एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है।






