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जिनेवा कन् वेंशन अधिनियम, 1960 (The Geneva Convention Act, 1960)

जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम, 1960, भारत में 12 अगस्त, 1949 को जिनेवा में हुए चार अंतरराष्ट्रीय समझौतों (कन्वेंशनों) को लागू करने के लिए बनाया गया था। ये कन्वेंशन युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने, घायलों, बीमारों, युद्धबंदियों और नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित हैं। भारत ने इन कन्वेंशनों को अपनाकर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। इस अधिनियम का उद्देश्य इन कन्वेंशनों के उल्लंघन को रोकना और दंडित करना है।

ऐतिहासिक महत्व
जिनेवा कन्वेंशनों की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब 1864 में पहला कन्वेंशन युद्धक्षेत्र में घायल सैनिकों की सुरक्षा के लिए अपनाया गया। भारत ने 1960 के अधिनियम के माध्यम से इन सिद्धांतों को राष्ट्रीय कानून में शामिल किया। यह अधिनियम युद्ध और संघर्ष के समय मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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