तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 (The Tezpur University Act, 1993)
तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जिसका उद्देश्य असम राज्य के तेजपुर में एक अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। यह अधिनियम 1 जून, 1993 को लागू हुआ और इसके माध्यम से तेजपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रशासन, और शैक्षणिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा, अनुसंधान, और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से असम राज्य के सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विकास में योगदान देना है।
तेजपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार असम के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पन्न हुआ। 1990 के दशक में भारत सरकार और असम राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान की आवश्यकता को महसूस किया। इसी क्रम में, 1993 में संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे तेजपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्वविद्यालय का मुख्यालय तेजपुर में स्थित है और यह अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य परिसरों की स्थापना भी कर सकता है।
दूरस्थ शिक्षा: संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रसारण, टेलीविजन, पत्राचार, और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान।
अनुसंधान और विकास: विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशालाओं, और विशेष इकाइयों की स्थापना कर सकता है।






