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त्रिपुरा विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 2006 (The Tripura University Act, 2006)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के माध्यम से हुई, जिसे 10 जनवरी, 2007 को लागू किया गया। यह अधिनियम 1987 के त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम (अधिनियम संख्या 11) को निरस्त करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य त्रिपुरा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए और व्यापक ढाँचे की स्थापना करना था, जो शिक्षण, अनुसंधान और समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हो।
इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य त्रिपुरा विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करना था, जो विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता से कार्य कर सके। विश्वविद्यालय का मुख्यालय अगरतला में स्थित है, और यह सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लिए खुला है। अधिनियम में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, शक्तियों, प्रशासनिक ढाँचे और नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
सभा: विश्वविद्यालय की नीतियों की समीक्षा करती है।
कार्य परिषद: प्रमुख कार्यकारी निकाय है, जो विश्वविद्यालय के वित्त और प्रशासन का प्रबंधन करता है।
विधा परिषद: शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण करती है।
नियम और विनियम: अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय को नियम, अध्यादेश और विनियम बनाने का अधिकार है।

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