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नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनयम, 2019 (The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019)

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनयम, 2019 भारत की मध्यस्थता प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर है। इस अधिनियम को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता को बढ़ावा देने, उसे संस्थागत रूप प्रदान करने और भारत को वैश्विक मध्यस्थता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। यह पुराने "अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र" का स्थान लेता है और एक स्वायत्त और पेशेवर संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की स्थापना करता है।
इसका मुख्य लक्ष्य मध्यस्थता प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है, ताकि व्यावसायिक विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम भारत की विधिक प्रणाली में मध्यस्थता के महत्व को रेखांकित करता है और देश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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