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भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (The Warehousing Corporation Act, 1962)
भारतीय भंडारण निगम अधिनियम, 1962 (Warehousing Corporations Act, 1962) एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य कृषि उपज और अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए संगठित ढांचा प्रदान करना है। यह अधिनियम 19 दिसंबर, 1962 को लागू हुआ और इसके माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर भंडारण निगमों की स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों और अन्य उत्पादकों को उनकी उपज के सुरक्षित भंडारण की सुविधा प्रदान करना, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और कृषि उपज के विपणन को सुगम बनाना है।
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