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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (The Airports Authority of India Act, 1994)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (Airports Authority of India Act, 1994) भारत में विमानपत्तनों (एयरपोर्ट्स), हवाई अड्डों, और नागरिक उड्डयन सेवाओं के प्रबंधन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य दो पूर्ववर्ती संस्थाओं—अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (International Airports Authority of India, 1971) और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (National Airports Authority, 1985)—को एकीकृत करके एक संयुक्त और अधिक कुशल प्राधिकरण का गठन करना था। इस एकीकरण का मुख्य लक्ष्य देश भर में विमानपत्तनों के प्रशासन, विकास, और रखरखाव को सुव्यवस्थित करना था, ताकि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में वृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस अधिनियम ने भारत के विमानपत्तनों के प्रबंधन को केंद्रीकृत और पारदर्शी बनाया, जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में दक्षता और सुरक्षा बढ़ी।
निजीकरण और विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में AAI की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, जैसे 2003 और 2008 के संशोधन, जिनमें निजी विमानपत्तनों और विकास शुल्क से संबंधित प्रावधान जोड़े गए।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, भारत के नागरिक उड्डयन बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रबंधन का आधार है। यह अधिनियम विमानपत्तनों के एकीकृत प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, और तकनीकी विकास को सुनिश्चित करता है, जिससे देश की हवाई यातायात प्रणाली विश्व स्तर की बन सके। इसके तहत AAI ने देश भर में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
वित्तीय प्रावधान:
प्राधिकरण को फीस, किराए, और अन्य शुल्क लगाने का अधिकार है।
केंद्र सरकार द्वारा अनुदान और ऋण प्राप्त करने की शक्ति।
एक निधि (फंड) का गठन और वित्तीय लेखा-जोखा तैयार करना।
अप्राधिकृत कब्जे और बेदखली:
अधिनियम में विमानपत्तन परिसरों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। बेदखली अधिकारी को अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी करने और उन्हें हटाने का अधिकार है।
इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल हो सकते हैं।
अपील प्रक्रिया:
अधिनियम के तहत एक "विमानपत्तन अपील अधिकरण" (Airport Appellate Tribunal) की स्थापना की गई है, जो बेदखली के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है।

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