राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (The Maulana Azad National Urdu University Act, 1996)
राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आरजीयू) की स्थापना अरुणाचल प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा के विकास और प्रबंधन के लिए की गई थी। यह विश्वविद्यालय मूल रूप से राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे 2006 के नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त संस्था के रूप में मजबूत करना, शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करना तथा अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना था।
इस अधिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालय का प्राथमिक लक्ष्य ज्ञान का प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से, यह मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। इसके अलावा, यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान देता है।
शैक्षणिक स्वायत्तता: विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शोध कार्यक्रमों को डिजाइन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
अनुसंधान एवं विकास: विश्वविद्यालय को अंतर-अनुशासनात्मक शोध को बढ़ावा देने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने का अधिकार है।
सामाजिक समावेशन: अधिनियम में महिलाओं, वंचित वर्गों और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
वित्तीय प्रबंधन: विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान, फीस और दान के माध्यम से धन जुटाने का अधिकार है।






