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राष्‍ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1965 (National Cadet Corps Act, 1965)

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) अधिनियम, 1965, भारत सरकार द्वारा 22 सितंबर, 1965 को पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम, 1948 के मूल एनसीसी अधिनियम में संशोधन और पूरक प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य एनसीसी के संचालन और प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना था, खासकर उन राज्यों में जहाँ इसकी आवश्यकता थी। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों के अनुरोध पर लागू किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि एनसीसी का विस्तार और संचालन राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के साथ हो सके।
इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य एनसीसी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढाँचा प्रदान करना था। इसमें भंडारण और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए निगमों की स्थापना और उनके कार्यों को विनियमित करने के प्रावधान शामिल थे। इसके अलावा, यह अधिनियम राज्यों को एनसीसी के कार्यक्रमों में भाग लेने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता था, जिससे राष्ट्रीय एकता और अनुशासन को बढ़ावा मिल सके।
राज्यों की सूची (अनुसूची):
अधिनियम में एक अनुसूची शामिल की गई, जिसमें उन राज्यों के नाम दिए गए थे जहाँ यह अधिनियम लागू होता है। इसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य शामिल थे। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह आवश्यकतानुसार इस सूची में अन्य राज्यों को जोड़ सकती है।
प्रारंभ की तिथि (धारा 1(3)):
अधिनियम की प्रारंभ तिथि केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जानी थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि अधिनियम का कार्यान्वयन सुव्यवस्थित ढंग से हो सके।
राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1965 ने एनसीसी के विस्तार और संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अधिनियम उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जब देश को युवाओं को अनुशासित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। इसके माध्यम से एनसीसी को एक मजबूत कानूनी आधार मिला, जिससे इसके कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सका। इस अधिनियम ने राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद की, जिससे एनसीसी का विस्तार देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ।

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