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राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थानअधिनियम, 2007 (The National Institute of Technology, Science Education and Research Act, 2007)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 भारत सरकार द्वारा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश भर में फैले कुछ प्रमुख तकनीकी और विज्ञान संस्थानों को "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" (Institutes of National Importance) का दर्जा प्रदान करना था। यह दर्जा इन संस्थानों को स्वायत्तता, वित्तीय सहायता और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस अधिनियम के माध्यम से, इन संस्थानों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाया गया, जिससे उनके प्रशासन, शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को मजबूती मिली।
इस अधिनियम ने भारत में तकनीकी और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद, इन संस्थानों ने शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान और छात्रों के लिए अवसरों में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह अधिनियम देश के विकास में शिक्षा और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और भविष्य में और अधिक संस्थानों को इसी तरह की मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त करता है।

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