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लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024)

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसे 12 फरवरी, 2024 को लागू किया गया। यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग, जैसे पेपर लीक, नकल, धोखाधड़ी और संगठित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। इसमें अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल हैं। यह अधिनियम शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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