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सशस्‍त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (The Armed Forces Tribunal Act, 2007)

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (Armed Forces Tribunal Act, 2007) भारत में सशस्त्र बलों (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) से संबंधित सेवा मामलों और अनुशासनात्मक मुद्दों के न्यायिक निपटारे के लिए एक विशेष अधिकरण की स्थापना करता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों के सदस्यों को न्याय प्रदान करने और सेवा संबंधी विवादों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से हल करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य सैन्य न्यायालयों (Court Martial) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने और सेवा संबंधी शिकायतों का निराकरण करना है।

भारत में सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों का न्यायिक निपटारा पारंपरिक रूप से सैन्य न्यायालयों द्वारा किया जाता था। हालाँकि, इन न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ अपील की सुविधा सीमित थी और अक्सर सेवा सदस्यों को न्यायिक प्रक्रिया में देरी और जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने एक विशेष अधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया, जो सेवा संबंधी मामलों और सैन्य न्यायालयों के आदेशों की समीक्षा कर सके।

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